November 22, 2024

Bijli Bill Mafi Yojna 2022 बिजली बिल सरचार्ज माफ़

| Bijli Bill Mafi Yojna  | UP Bijli Bill Mafi Yojana Registration | एकमुश्त विधुत सरचार्ज माफ़ी योजना |

| एकमुश्त समाधान क्या है | बिजली बिल माफ़ी योजना | Bijli Bill Kaise Dekhen | यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना 2022 |

1 जून 2022 को सरकार बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना Bijli Bill Mafi Yojna लेकर आयी है I जो कि उपभोगताओं के लिए बड़ी सौगात के रूप में आई है | ऐसे बहुत उपभोक्ता हैं जिनका विधुत बिल धनराशि बहुत ज्यादा है और वो अब जमा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में सरकार द्वारा लायी गयी इस एकमुश्त समाधान योजना उपभोक्ताओं और सरकार दोनों के लिए बेहद लाभप्रद होगी | इसमें बकायेदारों पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी,साथ ही उक्त योजना से अधिकतम राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा |

क्या है ? एकमुश्त समाधान योजना यानी O.T.S. Scheme.

सरकार प्रत्येक वर्ष विधुत उपभोक्ताओं के राहत के लिए Bijli Bill Mafi Yojna ब्याज माफ़ी योजना एकमुश्त सरचार्ज समाधान यानी ots जैसी महत्वपूर्ण योजना लाती है I जिन उपभोक्ताओं का विधुत बिल बकाया अधिक रहता है, तो विधुत कनेक्शन पर अत्यधिक सरचार्ज (ब्याज) जुड़ जाता है I ऐसे में सरकार द्वारा लायी गयी प्रमुख योजना सरचार्ज माफ़ी योजना के तहत उपभोक्ताओं को विधुत बिल के मूलधन का भुगतान ही करना पड़ता है I और ब्याज की धनराशि से राहत मिलती है I एकमुश्त समाधान योजना ots scheme योजना के अंतर्गत बकाया धनराशि आसान किस्तों के तहत जमा किया जा सकता है I उपभोक्ता धीरे-धीरे अपने विधुत बकाया को आसानी से जमा कर लेता है I इस योजना के अंतर्गत विधुत भुगतान करने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्रों व विधुत उपकेन्द्र पर जाकर एकमुश्त योजना के तहत अपने बकाये धनराशि का भुगतान कर सकता है |

Bijli Bill Mafi Yojna

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योजना की अवधि

       यह योजना दिनांक 01-06-2022 से 30-06-2022 तक  लागू है |

  • इस योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी |
  • उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि दिनांक – 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया का सीधा भुगतान कलेक्शन काउन्टर विधुत कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र पर कर सकता है I
  • मीटर रीडर,विधुत सखी को भी भुगतान किया जा सकता है |
  • उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया ) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ।
  • बिल पर लिखा खाता संख्या ( Account No. ) फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि , मूल बिल धनराशि , सरचार्ज में छूट , भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी ।
  • उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / एस ० डी ० ओ ० कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी ० एस ० सी ० केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ ० प्र ० पा ० का ० लि ० की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रेजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है ।
  • सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता (प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप ) का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें , जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस ० एम ० एस ० के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये ।
  • उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है ।

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अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :-

Bijli Bill Mafi Yojna में सभी उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी

  • ( i ) एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 30.04.2022 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार धनराशि की छूट के बाद देय धनराशि ( अर्थात 30.04-2022 तक की मूल धनराशि 30,04 : 2022 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.04.2022 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार ) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा । उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.04.2022 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा ।
  • ( ii ) रू ० एक लाख तक के मूल बकाये का किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों से दिनांक 30.04.2022 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार को हटाते हुए शेष बकाया धनराशि ( सरचार्ज रहित ) को अधिकतम 6 किश्तों में बाँटा जायेगा । किश्त अवधि में यदि उपभोक्ता दिनांक 30.042022 के मूल बकाये एवं इसके पश्चात् के माह के सभी मासिक बिल सरचार्ज सहित का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे दिनांक 30 / 04.2022 तक के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा । अन्यथा उसके अधिभार को जोड़कर बिल जारी कर दिया जायेगा ।
  • ( iii ) रू o एक लाख से अधिक के मूल बकाये का किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों से दिनांक 30.04.2022 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार को हटाते हुए शेष बकाया धनराशि ( सरचार्ज रहित ) को अधिकतम 12 किश्तों में बाँटा जायेगा । किश्त अवधि में यदि उपभोक्ता दिनांक 30.04 . 2022 के मूल बकाये एवं इसके पश्चात् के माह के सभी मासिक बिल सरचार्ज सहित का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे दिनांक 30.04.2022 तक के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा । अन्यथा उसके अधिभार को जोड़कर बिल जारी कर दिया जायेगा ।
  • ( iv ) उपभोकता को अपने बकाये राशि की किश्त बनवाने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / एस ० डी ० ओ ० कार्यालय / ग्रामीण क्षेत्रो में सी ० एस ० सी केन्द्रों पर सम्पर्क करना होगा अथवा स्वयं उत्तर प्रदेश पाकालि की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
  • ( v ) किश्तों में भुगतान करने वाला उपभोक्ता यदि निर्धारित किश्त समय पर नहीं जमा करता है तब उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा एवं ब्याज की राशि पुनः जोड़ दी जाएगी एवं भविष्य में आने वाली छूट से सम्बन्धित योजना का लाभ पाने के लिये उक्त बकायेदार उपभोक्ता अई नहीं होंगे ।
  • 4. कतिपय उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी । बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता ( प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप ) से निम्न स्तर का कोई अधिकारी / कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा ।
  • 5. इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अहं होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है । उ० प्र० शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी ।
  • 6. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अई होंगे । इन उपभोक्ताओं के पी ० डी ० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन ( waiver ) कर इनकी पी ० डी ० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती . है ।
  • 7. इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे । उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे । वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित कर उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान योजना अवधि में ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बीजक में योजना में छूट हेतु योग्य अधिभार धनराशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी ।
  • 8. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी । इससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे । किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन – ओण्टी ० एस ० मद में ही लिये जायेंगे ।
  • 9 . योजना में लाभ लिये जाने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं को फ्लैग ( टैगिंग ) किया जायेगा ।
  • 10 योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों का भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा , जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके ।
  • 11. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा ।
  • 12. उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE ( Return on Equity ) की धनराशि से किया जायेगा ।

 

Prabhanshu

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